JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव (Sharad Yadav) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने के लिए दो महीने का और वक्त मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 31 मई तक का वक्त दिया था. SC ने "मानवीय आधार" पर समयसीमा बढ़ाई है. सुप्रीम कोर्ट ने यादव की "गंभीर चिकित्सा स्थिति" पर ध्यान देने के बाद समयसीमा बढ़ाई है.
शरद यादव के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे और कहा कि यादव कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे और उन्हें दैनिक आधार पर डायलिसिस से गुजरना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने यादव को कहा है कि वो नई समयसीमा के अनुसार बंगला खाली करने पर एक एक हफ्ते में अंडरटेकिंग दें. ऐसा नहीं करने पर दो महीने की समय सीमा खत्म हो जाएगी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शरद यादव को 30 मार्च तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने शरद यादव को दिल्ली में सरकारी बंगले को 15 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया था, जिसको शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
ये याचिका उनके आवास - बंगला नं 7, तुगलक रोड, नई दिल्ली से संबंधित है. यादव अयोग्यता के बाद चार साल से अधिक समय से इसमें रह रहे हैं. शरद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि 2017 में उनकी तत्कालीन पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के आवेदन पर उन्हें उच्च सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. SC ने केंद्र से कहा था कि वह एक उचित समय के साथ आएं, जिसके द्वारा उन्हें मानवीय आधार पर बंगला छोड़ने की अनुमति दी जा सके क्योंकि उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है. आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन केंद्र की ओर से पेश हुए और कहा कि उन्हें 1 सप्ताह का और समय दिया जा सकता है. कपिल सिब्बल ने यादव की खराब स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और मई के अंत तक का समय मांगा. एएसजी संजय जैन ने कहा कि वह जनसभाओं में भाग लेते रहे हैं. दिल्ली HC के आदेश के बाद से केवल 15 दिन बीत चुके हैं, केवल 1 सप्ताह का विस्तार दिया जाना चाहिए. इसके बाद 2 महीने का समय दिया गया.
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