अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा. दरअसल 20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
इसके बाद संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था. इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
उधर, कठुआ में बच्ची से रेप कर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी पर जुवेनाइल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई है. जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा अपील पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. जम्मू कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की था. हाईकोर्ट ने आरोपी को जुवेनाइल ही माना था. जम्मू कश्मीर सरकार ने नगरपालिका और स्कूल रिकॉर्ड के बीच अंतर का हवाला दिया है.
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