वह सौम्या मर्डर केस में कोर्ट की अवमानना के मामले का सामना कर रहे थे
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू की बिना शर्त माफ़ीनामे को स्वीकार किया और कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई बंद की. इससे पहले केरल के सौम्या हत्याकांड में अवमानना के मामले का सामना कर रहे जस्टिस काटजू ने कहा था कि वो खुली कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं और उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट से अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने की गुहार लगाई गई थी.
उनकी ओर से कहा गया था कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उन्होंने इस केस से संबंधित अपने सारे फेसबुक पोस्ट भी हटा दिए हैं.
दरअसल केरल के सौम्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जस्टिस काटजू ने गलत ठहराया था और इसके बाद 11 नवंबर को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट आकर बहस में हिस्सा लेने को कहा था.
इसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए और काफी गहमागहमी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा था. उसके बाद अब उनके माफी मांगने और अवमानना की कार्रवाई बंद होने के बाद इस मामले का पटाक्षेप हो गया है.
उनकी ओर से कहा गया था कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उन्होंने इस केस से संबंधित अपने सारे फेसबुक पोस्ट भी हटा दिए हैं.
दरअसल केरल के सौम्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जस्टिस काटजू ने गलत ठहराया था और इसके बाद 11 नवंबर को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट आकर बहस में हिस्सा लेने को कहा था.
इसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए और काफी गहमागहमी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा था. उसके बाद अब उनके माफी मांगने और अवमानना की कार्रवाई बंद होने के बाद इस मामले का पटाक्षेप हो गया है.
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