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This Article is From Feb 21, 2023

"'नशे में धुत' पृथ्वी शॉ के सामने गिड़गिड़ाई थी..." : ज़मानत मिलने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सपना गिल का दावा

गिल की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शॉ ने उनकी लज्जा भंग की, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (छेड़छाड़) और अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है.

"'नशे में धुत' पृथ्वी शॉ के सामने गिड़गिड़ाई थी..." : ज़मानत मिलने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सपना गिल का दावा
सपना गिल ने दावा किया कि घटना के समय पृथ्वी शॉ "नशे में" थे
मुंबई:

सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर' सपना गिल ने कथित छेड़छाड़ के लिए भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए मुंबई पुलिस को शिकायत दी है. पिछले सप्ताह एक उपनगरीय होटल में सेल्फी लेने को लेकर हुए विवाद के बाद शॉ पर हमले के सिलसिले में गिल और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था. सोमवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गिल को जमानत दे दी.

अंधेरी के एयरपोर्ट थाने में सोमवार को गिल के वकील काशिफ अली खान के माध्यम से दायर शिकायत में शॉ, उनके दोस्त आशीष यादव और अन्य के खिलाफ कथित छेड़छाड़ और लज्जा भंग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है.

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गिल की शिकायत के अनुसार गिल और उनके दोस्त शोभित ठाकुर नियमित रूप से क्लब में आते जाते हैं, जहां ठाकुर ने शॉ को देखा, जो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और कथित रूप से नशे में थे. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्रिकेट प्रशंसक होने के नाते ठाकुर सेल्फी के लिए शॉ के पास गए, जिसका विरोध किया गया.

शिकायत के अनुसार, “ठाकुर किशोर हैं. वह नशे में धुत लोगों की बर्बरता से अवगत नहीं थे. ठाकुर असहाय थे और खुद को बचा पाने में सक्षम नहीं थे. लिहाजा, उन्होंने (गिल) ने बीच-बचाव करते हुए शॉ व अन्य से ठाकुर को बचाने का प्रयास किया.” शिकायत में दावा किया गया है कि गिल ने गिड़गिड़ाते हुए शॉ से विनती की, जो उस समय “नशे में” थे.

गिल की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शॉ ने उनकी लज्जा भंग की, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (छेड़छाड़) और अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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