मुंबई:
साल 2002 के हिट एंड रन मामले में दो दिन पहले दोषी करार दिए जाने और पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद अभिनेता सलमान खान को मुंबई की सत्र अदालत ने जमानत दे दी। इससे पहले आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान की सजा सस्पेंड कर दी थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है।
हाईकोर्ट के निर्देशों को मानते हुए सलमान ने सत्र अदालत में आत्मसमर्पण किया और 30,000 रुपये का नया बेल बॉन्ड भरा। सत्र जज डॉ. डब्ल्यू. देशपांडे ने सलमान खान से दो हफ्ते के अंदर इतनी ही राशि का मुचलका भरने को कहा है।
सत्र न्यायाधीश डॉ. डब्ल्यू. देशपांडे ने बुधवार को सलमान को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उनको दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
सजा के खिलाफ उनकी अपील को मंजूर करने के बाद बंबई हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति अभय थिपसे ने सजा निलंबित कर दी और जमानत देने का आदेश दिया। अभिनेता को नया जमानत बॉन्ड देने का कहा गया।
अदालत से बांद्रा स्थित अपने घर की ओर जाते हुए 49 साल के सलमान काफी राहत में दिख रहे थे। कानूनी आपैचारिकताएं पूरी करने के लिए जब सलमान अदालत पहुंचे तो वहां प्रशंसकों का हुजूम मौजूद था।
नीली जींस और सफेद शर्ट पहने सलमान जब अदालत से बाहर निकले तो लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं सलमान जब अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने वहां मौजूद अपने सैंकड़ों प्रशंसकों का अभिवादन किया।
इस केस में हाईकोर्ट 15 जून को निर्देश जारी करेगी और मामले की अगली सुनवाई की जुलाई में होगी। हाईकोर्ट ने आज कहा कि सुनवाई की अवधि के दौरान सलमान खान विदेश जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेंगे। उनका पासपोर्ट पहले से ही कोर्ट में जमा है और अभी भी वह विदेश जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेते हैं।
इससे पहले कोर्ट में सेशंस कोर्ट की सजा के खिलाफ सलमान खान की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया था और फिर इस पर सरकार और बचाव पक्ष के बीच लम्बी बहस हुई। सरकार की ओर हाई कोर्ट में संदीप शिंदे ने पैरवी की और सलमान की ओर से अमित देसाई और श्रीकांत शिंदे ने जिरह की।
बचाव पक्ष की दलीलों पर कोर्ट ने दिया फैसला
सलमान खान की ओर से बचाव पक्ष के वकील द्वारा कहा गया कि मैं यंहा 304 पार्ट 2 पर ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि बाकी सभी आरोप बेलेबल हैं। विवाद इस बात पर है कि हमारा कहना है कि कार में 4 लोग थे। ये बात एक सरकारी गवाह ने भी बताई है। कमाल खान भी कार में मौजूद थे, लेकिन उन्हें गवाह की तौर पर पेश नहीं किया गया।
सरकार की ओर से कहा गया कि गाड़ी में तीन आदमी थे और घटना का चश्मदीद सलमान की सुरक्षा में लगा पुलिस का सिपाही पाटिल था। बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि घटना के समय गाड़ी में मौजूद कमाल खान से अब तक पूछताछ नहीं की गई, क्यों?
बता दें कि 6 मई को सेशन्स कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद सलमान खान ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट से सलमान खान को दो दिन की अंतरिम ज़मानत मिली थी, जो आज खत्म हो रही थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई जस्टिस अभय थिप्से की पीठ के सामने हुई, जिसने बुधवार को सलमान खान को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस बीच जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सलमान खान कोर्ट में हाज़िर नहीं रहे। कानूनन भी उनके हाजिर होने की कोई बंदिश नहीं है।
हाईकोर्ट के निर्देशों को मानते हुए सलमान ने सत्र अदालत में आत्मसमर्पण किया और 30,000 रुपये का नया बेल बॉन्ड भरा। सत्र जज डॉ. डब्ल्यू. देशपांडे ने सलमान खान से दो हफ्ते के अंदर इतनी ही राशि का मुचलका भरने को कहा है।
सत्र न्यायाधीश डॉ. डब्ल्यू. देशपांडे ने बुधवार को सलमान को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उनको दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
सजा के खिलाफ उनकी अपील को मंजूर करने के बाद बंबई हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति अभय थिपसे ने सजा निलंबित कर दी और जमानत देने का आदेश दिया। अभिनेता को नया जमानत बॉन्ड देने का कहा गया।
अदालत से बांद्रा स्थित अपने घर की ओर जाते हुए 49 साल के सलमान काफी राहत में दिख रहे थे। कानूनी आपैचारिकताएं पूरी करने के लिए जब सलमान अदालत पहुंचे तो वहां प्रशंसकों का हुजूम मौजूद था।
नीली जींस और सफेद शर्ट पहने सलमान जब अदालत से बाहर निकले तो लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं सलमान जब अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने वहां मौजूद अपने सैंकड़ों प्रशंसकों का अभिवादन किया।
इस केस में हाईकोर्ट 15 जून को निर्देश जारी करेगी और मामले की अगली सुनवाई की जुलाई में होगी। हाईकोर्ट ने आज कहा कि सुनवाई की अवधि के दौरान सलमान खान विदेश जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेंगे। उनका पासपोर्ट पहले से ही कोर्ट में जमा है और अभी भी वह विदेश जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेते हैं।
इससे पहले कोर्ट में सेशंस कोर्ट की सजा के खिलाफ सलमान खान की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया था और फिर इस पर सरकार और बचाव पक्ष के बीच लम्बी बहस हुई। सरकार की ओर हाई कोर्ट में संदीप शिंदे ने पैरवी की और सलमान की ओर से अमित देसाई और श्रीकांत शिंदे ने जिरह की।
बचाव पक्ष की दलीलों पर कोर्ट ने दिया फैसला
सलमान खान की ओर से बचाव पक्ष के वकील द्वारा कहा गया कि मैं यंहा 304 पार्ट 2 पर ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि बाकी सभी आरोप बेलेबल हैं। विवाद इस बात पर है कि हमारा कहना है कि कार में 4 लोग थे। ये बात एक सरकारी गवाह ने भी बताई है। कमाल खान भी कार में मौजूद थे, लेकिन उन्हें गवाह की तौर पर पेश नहीं किया गया।
सरकार की ओर से कहा गया कि गाड़ी में तीन आदमी थे और घटना का चश्मदीद सलमान की सुरक्षा में लगा पुलिस का सिपाही पाटिल था। बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि घटना के समय गाड़ी में मौजूद कमाल खान से अब तक पूछताछ नहीं की गई, क्यों?
बता दें कि 6 मई को सेशन्स कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद सलमान खान ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट से सलमान खान को दो दिन की अंतरिम ज़मानत मिली थी, जो आज खत्म हो रही थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई जस्टिस अभय थिप्से की पीठ के सामने हुई, जिसने बुधवार को सलमान खान को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस बीच जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सलमान खान कोर्ट में हाज़िर नहीं रहे। कानूनन भी उनके हाजिर होने की कोई बंदिश नहीं है।
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