- पीएम-सीएम को 30 दिन से अधिक हिरासत में रहने पर पद छिनने वाला संविधान संशोधन बिल JPC में अटका हुआ है
- संसद के मॉनसून सत्र में यह बिल प्राथमिकता में नहीं है, सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयकों पर जोर देगी
- विपक्षी दलों ने इस बिल को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाला और संघवाद विरोधी बताया है
तीस दिन से अधिक की हिरासत में होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की कुर्सी अपने आप छिनने के प्रावधान का 'संविधान संशोधन विधेयक' अटक गया है. इसके लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शुक्रवार को रिपोर्ट मंजूर नहीं की जा सकी. विपक्ष की नाम मात्र की उपस्थिति के बावजूद समिति में रिपोर्ट को लेकर मतभेद दिखे, जिसके बाद इस पर और अधिक चर्चा की बात कही गई है.
सरकार के आला सूत्रों ने बताया कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में यह बिल प्राथमिकता में नहीं है. सरकार की प्राथमिकता दो अध्यादेशों को क़ानून में बदलने वाले और तीन नए विधेयकों को पारित कराना है. साथ ही, सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर जोर देगी. इसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़ कर बाक़ी सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिलने की उम्मीद दिख रही है. इसके लिए सरकार यह प्रावधान करने को तैयार है, जिसमें लोकसभा और सभी विधानसभाओं की सीटें पचास प्रतिशत बढ़ाने की बात होगी.

31 सदस्यीय इस समिति में अकाली दल की ओर से हरसिमरत कौर भी शामिल हुईं थीं, जिन्होंने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया था. समिति में शामिल एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने रिपोर्ट पर असहमति का नोट दिया था. लेकिन जब यह तय हो गया कि रिपोर्ट नहीं आ रही है, तब इन दोनों ने नोट वापस ले लिया.

इससे पहले बैठक में काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला. समिति ने दो महत्वपूर्ण और तीन सामान्य सिफ़ारिशें करने का फ़ैसला किया था. शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे जब बैठक शुरू हुई थी, तब गृह मंत्रालय और क़ानून तथा विधायी मामलों के मंत्रालयों के अधिकारियों ने समिति को ब्रीफ़ किया. इसके बाद कई मुद्दों पर समिति की बैठक में चर्चा हुई. जब रिपोर्ट पारित करने की बात आई तो अचानक यह मांग उठी कि हर सिफारिश पर मतदान कराया जाए.
पहली सिफारिश थी कि ‘हटाने' के स्थान पर ‘निलंबन' लिखा जाए. दूसरी सिफारिश थी कि केवल ऐसे गंभीर अपराधों के मामलों में तीस दिन से अधिक हिरासत में रहने पर कार्रवाई हो जहां पांच साल या उससे अधिक की सज़ा का प्रावधान हो.

अब एक तरह से पीएम-सीएम को हटाने वाला बिल ठंडे बस्ते में चला गया है. विपक्ष के एक सांसद ने कहा कि सरकार इसे ट्रायल बैलून की तरह इस्तेमाल कर रही थी. वह विपक्षी मंसूबों को परखना चाह रही थी. अब इसे न लाकर वह उन विपक्षी दलों को भी संदेश दे रही है जो इसके दुरुपयोग को लेकर आशंकित थीं. ऐसा कर सरकार उन्हें परिसीमन और महिला आरक्षण वाले संविधान के 131वें संशोधन विधेयक पर समर्थन के लिए साथ ला सकती है.
इसे भी पढ़ें: जेल से न चले सरकार, तय समय में बरी तो फिर पद पर बहाल, PM, CM रिमूवल बिल पर जेपीसी के कई संशोधन
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं