
पंजाब और हरियाणा के सख्त कदमों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई हैं. कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने रविवार को आदेश दिया कि शादी समारोह स्थल, रेस्तरां और अन्य भोजनालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. इन जगहों पर कुल सीटों के 50 फीसदी का ही इस्तेमाल हो सकेगा. चंडीगढ़ प्रशासन के एक आदेश के अनुसार, दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता के आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
आदेश में कहा गया है कि रेस्त्रां, होटल, कैफे, कॉफी की दुकानें, भोजनालय, शादी समारोह स्थल और बैंक्वेट हॉल आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. एक अलग आदेश में चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि सुखना झील में नौका विहार समेत सभी गतिविधियां सोमवार से शनिवार तक बंद रहेंगी.
केवल सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सुबह या शाम की सैर करने वालों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. प्रत्येक रविवार को सुखना झील बंद रहेगी. चंडीगढ़ में रविवार को कोरोना वायरस के 96 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 66,061 पर पहुंच गयी है.
इससे पहले हरियाणा और पंजाब सरकार ने नाइट करफ्यू समेत कई बड़े फैसले लिए हैं. हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत पांच शहरों में ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों पर 50 फीसदी क्षमता का नियम लागू कर दिया है. साथ ही बिना वैक्सीनेशन सार्वजनिक स्थलों पर आवाजाही रोक दी है. पंजाब सरकार ने भी कड़े कदम उठाए हैं.
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