ज़ी न्यूज़ एंकर रोहित रंजन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी फिलहाल गिरफ़्तारी से छूट

एंकर के खिलाफ जयपुर, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के अलग-अलग जिलों में मामले दर्ज कराए गए हैं. ऐसे में वहां की पुलिस उनको गिरफ्तारी करने के प्रयास में है.

ज़ी न्यूज़ एंकर रोहित रंजन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी फिलहाल गिरफ़्तारी से छूट

ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

कांग्रेस नेका राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बाद कानून दांव पेंच में फंसे ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को शुक्रवार को कोर्ट की ओर से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें गिरफ़्तारी से छूट दी है. दरअसल, एंकर के खिलाफ जयपुर, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के अलग-अलग जिलों में मामले दर्ज कराए गए हैं. ऐसे में वहां की पुलिस उनको गिरफ्तारी करने के प्रयास में है.

बता दें कि जी न्यूज एंकर रोहित रंजन ने अपने ऊपर लगातार हो रही एफआईआर के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. इस दौरान रोहित के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि ही मामले में यूपी के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर हो गई है. इस पर जज ने कहा कि पूरे मामले में हम नोटिस जारी कर रहे हैं. फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी न करे. 

बता दें कि गलत खबर चलाने के बाद शुरू हुए विवाद के बीच एंकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘वर्तमान रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा रही है जिसमें लगभग एक जैसी आपराधिक शिकायतों को रद्द करने/एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया गया है. याचिकाकर्ता के खिलाफ देशभर में प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध किया है.''

इसमें कहा गया है, ‘‘रंजन ने एक जुलाई, 2022 को ‘जी न्यूज' पर एक कार्यक्रम की मेजबानी की. समाचार शो में अनजाने में कुछ उद्धरणों को गलत तरीके से पेश किया गया और त्रुटि को तुरंत ठीक कर दिया गया. याचिकाकर्ता और जी न्यूज द्वारा बिना शर्त माफी मांगी गई थी और किसी भी प्राथमिकी और शिकायत दर्ज होने से पहले ही समाचार शो को वापस ले लिया गया था.''

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