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फोन टैपिंग केस में IPS रश्मि शुक्ला को बड़ी राहत, नाना पटोले का 500 करोड़ का मानहानि मुकदमा खारिज

अदालत ने यह भी माना कि संबंधित एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है. रिपोर्ट में लगाए गए आरोप मानहानिकारक बयान के प्रकाशन की श्रेणी में नहीं आते. इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मानहानि का मुकदमा अमान्य घोषित कर खारिज कर दिया.

फोन टैपिंग केस में IPS रश्मि शुक्ला को बड़ी राहत, नाना पटोले का 500 करोड़ का मानहानि मुकदमा खारिज
  • नागपुर की अदालत ने कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा दायर 500 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे को खारिज किया है.
  • यह मुकदमा पुणे पुलिस आयुक्त रश्मि शुक्ला की फोन टैपिंग मामले में भूमिका से जुड़ा था और 2017-18 का है.
  • अदालत ने कहा कि एफआईआर में नाना पटोले के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है इसलिए मानहानि का दावा नहीं बनता.
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नागपुर:

महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को फोन टैपिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा दायर 500 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे को नागपुर की एक सिविल अदालत ने खारिज कर दिया है. यह मुकदमा 2017-18 में पुणे पुलिस आयुक्त के तौर पर रश्मि शुक्ला की भूमिका के दौरान कथित फोन टैपिंग से जुड़ा था. पटोले ने दावा किया था कि 25 फरवरी, 2022 को पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की सामग्री से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है.

अदालत ने क्या कहा?
अदालत ने रश्मि शुक्ला की ओर से दायर प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिकायत में नाना पटोले के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है."

साथ ही अदालत ने यह भी माना कि संबंधित एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है. रिपोर्ट में लगाए गए आरोप मानहानिकारक बयान के प्रकाशन की श्रेणी में नहीं आते. इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मानहानि का मुकदमा अमान्य घोषित कर खारिज कर दिया.

क्या था मामला?
रश्मि शुक्ला पर आरोप था कि उन्होंने पुणे पुलिस कमिश्नर रहते हुए फोन टैपिंग करवाई थी. इस मामले में पुलिस निरीक्षक वैशाली चांदगुडे ने 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी. नाना पटोले ने इस आधार पर दावा किया कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने 500 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था. रश्मि शुक्ला इस समय महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक हैं, अदालत के इस फैसले को उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस नेता नाना पटोले को इस मामले में झटका लगा है. 

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