नागपुर की अदालत ने कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा दायर 500 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे को खारिज किया है. यह मुकदमा पुणे पुलिस आयुक्त रश्मि शुक्ला की फोन टैपिंग मामले में भूमिका से जुड़ा था और 2017-18 का है. अदालत ने कहा कि एफआईआर में नाना पटोले के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है इसलिए मानहानि का दावा नहीं बनता.