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This Article is From Jan 31, 2024

EXPLAINER: PayTM Payments Bank पर RBI ने क्यों लगाई पाबंदी, 29 फरवरी के बाद नहीं दे सकेगा सेवाएं

​​​​​​​भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि Paytm Payments Bank की ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां मिली हैं. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. 15 मार्च तक Paytm Payments Bank को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा गया है. नए ग्राहकों के डिपॉजिट लेने पर तत्काल रोक लगा दी है.

EXPLAINER: PayTM Payments Bank पर RBI ने क्यों लगाई पाबंदी, 29 फरवरी के बाद नहीं दे सकेगा सेवाएं
नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ बुधवार को बड़ा एक्शन लिया. RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है. ऐसे में 29 फरवरी के बाद Paytm अब बैंकिंग नहीं दे पाएगा. RBI ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से Paytm Payments Bank पर एक्शन लिया गया है. 

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है. RBI ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक मौजूदा कस्टमर सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं.

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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि Paytm Payments Bank की ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां मिली हैं. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. 15 मार्च तक Paytm Payments Bank को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा गया है. नए ग्राहकों के डिपॉजिट लेने पर तत्काल रोक लगा दी है.

11 मार्च 2022 में नए अकाउंट खोलने पर लगी रोक
इससे पहले RBI ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए अकाउंट खोलने से रोक दिया था. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है.''

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अगस्त 2018 में KYC को लेकर हुई कार्रवाई
इससे पहले अगस्त 2018 में, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की थी. उस समय नियामक ने नो योर कस्टमर (KYC) नॉर्म्स के उल्लंघन का हवाला दिया था.


2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक में शुरू हुआ काम
2015 में RBI ने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा समेत 10 दूसरे लोगों को पेमेंट बैंक बनाने के लिए अनुमति दी थी. 
पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में हुआ था. इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था.
पेटीएम ने अपनी पहली बैंकिंग ब्रांच नोएडा में खोली और सेविंग अकाउंट की शुरुआत की. इसमें IMPS, NEFT, RTGS, UPI, FASTAG और नेटबैंकिंग की सुविधा दी गई.

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2018 में लॉन्च हुआ फिजिकल डेबिट कार्ड 
2018 में फिजिकल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया. DMT, नोडल अकाउंट और NACH की शुरुआत भी की गई. 2019 में करेंट अकाउंट की भी सुविधा देना शुरू किया गया. 2020 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में वीडियो KYC की सुविधा मिलने लगी. बैंक ने ऑन डिमांड FD की भी शुरुआत की. 2021 में बैंक ने मास्टरकार्ड DC, NCMC, प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए. 
 

पेटीएम के पास 6 करोड़ बैंक अकाउंट
पेटीएम की वेबसाइट के मुताबिक, उसके पास 30 करोड़ से ज्यादा वॉलेट और 6 करोड़ बैंक अकाउंट हैं. पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने कस्टमर को जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, स्पेंड एनालिटिक्स, डिजिटल पासबुक, वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर की सुविधा देता है.

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