रेप के मामले में जेल में बंद BSP सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट ने दो दिन की पैरोल मंजूर की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा. फिर 31 जनवरी 2020 को शपथ लेने के बाद वापस जेल में लाया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर दिया है. राय को यह पैरोल संसद में सदस्यता हेतु शपथ लेने के लिए मंजूर की गई है. इससे पहले स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया. अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है. इसकी सुनवाई स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए इलाहाबाद में चल रही है. अतुल राय इस मामले में एक मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जेल में बंद हैं. जेल में रहते हुए ही 19 मई 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह बीएसपी के टिकट पर विजयी घोषित हुए, लेकिन जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके है.
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राय की नियमित जमानत अर्जी हाईकोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है. दोबारा जमानत अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है. संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से पैरोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी.
ज्ञात हो कि अतुल राय के खिलाफ बलिया जिले की एक युवती ने बनारस के लंका थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं मामला दर्ज कराया था. एफआईआर के अनुसार, अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उसका यौन उत्पीड़न किया.
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