पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारीवलन (AG Perarivalan) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी रिहाई का आदेश दिए जाने के बाद कहा 'मेरा दृढ़ विश्वास है कि मृत्युदंड की कोई आवश्यकता नहीं है.'' गौरतलब है कि पेरारीवलन को पहले चेन्नई की एक विशेष अदालत द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था. पेरारीवलन ने कहा कि वह अपने भविष्य के बारे में सोचने से पहले ‘‘आजादी की हवा में'' सांस लेना चाहता है. पत्रकारों ने पूछा कि एक 'आजाद पंछी' के रूप में कैसा लग रहा है, और भविष्य की योजनाएं क्या हैं? इस पर पेरारीवलन ने कहा 'मैं अभी बाहर आया हूं. कानूनी लड़ाई को 31 साल हो गए हैं. मुझे थोड़ी सांस लेनी है. मुझे कुछ समय दें.'
उसने कहा ''मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि मृत्युदंड की कोई आवश्यकता नहीं है. केवल दया के लिए नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीशों सहित कई न्यायाधीशों ने ऐसा कहा है और कई उदाहरण भी हैं. हर कोई इंसान है.''पेरारीवलन की मां अर्पुथम्माल ने भावुक हो कर, अपने बेटे की 31 साल की लड़ाई को याद करते हुए कहा 'कई अनजान लोगों ने हमारा समर्थन किया है. मैं बहुत से लोगों को नहीं जानती. मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूं.'' पेरारीवलन ने बाद में अपनी रिहाई का जश्न मनाने के एक स्पष्ट संकेत में एक प्राचीन तमिल ताल वाद्य यंत्र 'पराई' बजाया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि इसे 'न्याय-कानून-राजनीतिक-प्रशासनिक इतिहास' में जगह मिल सकती है.पेरारीवलन को रिहा करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद, रिश्तेदार यहां स्थित उनके आवास पर पहुंचने लगे थे. पेरारीवलन ने इस दौरान अपनी मां अर्पुथम्माल को मिठाई खिलाई. उसने अपनी मां और बहन को गले लगाया और अपनी खुशी का इजहार किया. उसके पिता कुइलदासन ने अपने बेटे की 30 साल की कैद समाप्त होने पर खुशी व्यक्त की.पत्रकारों द्वारा उनके बेटे की शादी सहित भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर पिता ने कहा कि परिवार इस पर चर्चा करेगा.
तमिल समर्थक संगठनों के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के कई हिस्सों में सड़कों पर उतर आए. उन्होंने नारे लगाए और मामले में केंद्र की कथित शालीनता के अलावा पेरारीवलन और छह अन्य को रिहा करने की 2018 की कैबिनेट की सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल की कथित निष्क्रियता की निंदा की.इस मामले में उम्रकैद की सज़ा पाने वाले अन्य लोगों में मुरुगन, संथन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, जयचंद्रन और नलिनी शामिल हैं.मारुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) के संस्थापक वाइको और पाट्टाली मक्कल कॉची (पीएमके) नेता एस रामदास सहित अन्य कई नेताओं ने पेरारीवलन की रिहाई का स्वागत किया.भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि पार्टी, न्यायालय के फैसले को 'स्वीकार' करती है.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
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