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This Article is From May 19, 2022

राजीव गांधी हत्याकांड केस : SC से बेटे की रिहाई के आदेश के बाद पेरारिवलन की मां ने तमिलनाडु के CM से की मुलाकात

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि पेरारिवलन को मानवीय आधार पर और मानवाधिकारों के आधार पर रिहा किया गया है, जिसका स्वागत है. यह एक ऐतिहासिक फैसला है. '

राजीव गांधी हत्याकांड केस : SC से बेटे की रिहाई के आदेश के बाद पेरारिवलन की मां ने तमिलनाडु के CM से की मुलाकात
पेरारिवलन की मां ने तमिलनाडु के CM से की मुलाकात
नई दिल्ली:

बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में 30 साल से ज्यादा जेल की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया. वहीं ए जी पेरारिवलन की मां ने बेटे की रिहाई के बाद चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की. उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि द्रमुक ने 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणापत्र में उल्लेख किया था कि वह सात दोषियों की रिहाई के लिए प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि पेरारिवलन को मानवीय आधार पर और मानवाधिकारों के आधार पर रिहा किया गया है, जिसका स्वागत है.  स्टालिन ने कहा, 'हालांकि देरी हुई, लेकिन यह एक ऐतिहासिक फैसला है. '

स्टालीन ने इस मुलाकात का एक वीडियो भी ट्वीट किया है और लिखा है कि भाई पेरारीवलन, जो 30 साल से अधिक समय की सजा काट जेल से लौटे हैं, मैंने उनसे मुलाकात की. मैंने पेरारिवलन और अर्पुथम्मल के लिए एक अच्छा गृहस्थ जीवन स्थापित करने और खुशी से रहने की कामना की है. 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि पार्टी उच्चतम न्यायालय के फैसले को 'स्वीकार' करती है. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति के आधार पर पेरारिवलन को राहत दी है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'हम यह भी मानते हैं कि उच्चतम न्यायालय हमारी एकता, सुरक्षा और अखंडता से समझौता नहीं करने देगा.'

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी राजा ने कहा कि उनकी पार्टी फैसले का स्वागत करती है. मारुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) के संस्थापक वाइको और पट्टाली मक्कल कॉची (पीएमके) नेता एस रामदास सहित अन्य कई नेताओं ने पेरारीवलन की रिहाई का स्वागत किया.

पेरारीवलन को रिहा करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद, रिश्तेदार यहां स्थित उसके आवास पर पहुंचने लगे थे. पेरारिवलन ने इस दौरान अपनी मां अर्पुथम्माल को मिठाई खिलाई. उसने अपनी मां और बहन को गले लगाया तथा अपनी खुशी का इजहार किया. उसके पिता कुइलदासन ने अपने बेटे की 30 साल की कैद समाप्त होने पर खुशी व्यक्त की. तमिल समर्थक संगठनों के कार्यकर्ता उच्च्तम न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के कई हिस्सों में सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी की.

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