Rajasthan Political Crisis: राजस्थान की राजनीति में लगातार एक के बाद एक तमाशा खड़ा हो रहा है. यहां एक के बाद एक राजनीतिक मामले कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं. फिलहाल मामला बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मामले में स्पीकर के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने 24 जुलाई के स्पीकर के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट ले गए हैं.
दरअसल, मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर के समक्ष याचिका दाखिल की थी जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया था. अब वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं. दिलावर ने स्पीकर के सामने 4 महीने पहले बीएसपी एमएलए लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर, भरतपुर) के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की थी. उन्होंने अपील की थी इन 6 विधायकों को दल-बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें.
क्या है मामला?
दरअसल, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने कांग्रेस को अपने 6 विधायकों का समर्थन दिया था. ये विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे. इसके खिलाफ बीजेपी विधायक ने स्पीकर से शिकायत की थी और इन विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई करने की मांग की थी. वहीं, अब बीएसपी का कहना है कि अशोक गहलोत ने उनके विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 'राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने कांग्रेस को अपने 6 विधायकों का समर्थन दिया. दुर्भाग्य से, सीएम गहलोत अपने दुर्भावनापूर्ण इरादे और बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बीएसपी विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में शामिल कर लिया.'
मायावती ने मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि 'बीएसपी पहले भी अदालत जा सकती थी लेकिन हम कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे. अब हमने कोर्ट जाने का फैसला किया है. हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे. हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे.'
Video: BSP विधायकों को लेकर फिर याचिका
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