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पुणे पोर्श केस: आरोपी नाबालिग की मां जमानत पर जेल से हुई रिहा

आरोपी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने कुछ शर्तों के साथ मंज़ूर किया और रिहा करने का आदेश दिया. पोर्शे हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी.

पुणे पोर्श केस: आरोपी नाबालिग की मां जमानत पर जेल से हुई रिहा
मारे गए अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा दोनों ही 24 साल के थे.

पुणे पोर्शे हादसे में आरोपी नाबालिग की मां जेल से रिहा हो गई है. आरोपी की मां को कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी. जिसके बाद आज वह पुणे जेल से रिहा हो गई हैं. इस मामले में आरोपी नाबालिग के माता-पिता पर सबूत नष्ट करने का आरोप है. जांच में यह सामने आया था कि हादसे के बाद सबूतों को छुपाने की कोशिश की गई. इसी वजह से नाबालिग के पिता और मां, दोनों को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने कुछ शर्तों के साथ मंज़ूर किया और रिहा करने का आदेश दिया. पोर्शे हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी.

पूरा मामला जानिए

पुणे में 19 मई, 2024 की रात में नाबालिग लड़का पब में दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद कार से जा रहा था. उसने अपनी पोर्शे कार से दो बाइक सवारों को टक्कर मारी थी. तेज रफ्तार कार की यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी. मारे गए अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा दोनों ही 24 साल के थे.

Girish Nair की रिपोर्ट

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