'बुलडोजर से मकानों को तोड़ना तमाशा बन गया है.' पटना हाईकोर्ट ने हाल के एक मामले में बिहार पुलिस को आड़े हाथ लेते हए यह टिप्पणी की है. जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य का या किसी निजी व्यक्ति का. तमाशा बना दिया कि किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे.
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर घर को गलत तरीके से तोड़ा गया है तो वह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इसमें शामिल प्रत्येक अधिकारी की जेब से याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाए.उन्होंने आगे कहा कि 5-5 लाख रुपये दिलवाएंगे हम, घर तुड़वाने का, पर्सनल पॉकेट से. अब पुलिस और सीओ मिलकर घूस लेकर घर तुड़वा रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए. जज ने इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सीनियर पुलिस अधिकारी को भी पेश होने के लिए कहा है.
Judges like him still gives the hope that this illegally legalised bulldozer-crime will end one day. Do watch. Part-1https://t.co/ERIjn1FXSH pic.twitter.com/ogDnZ0ll9h
— Tarun Gautam (@TARUNspeakss) December 2, 2022
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर को हुई थी, लेकिन कार्यवाही का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया गया.वेबसाइट Live Law की रिपोर्ट के अनुसार मामले में पुलिस की रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए कोर्ट को ऐसा प्रतीत हुआ कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना राज्य पुलिस ने अवैध रूप से घर को ध्वस्त कर दिया. जस्टिस कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी, कुछ भू-माफियाओं की 'मिलीभगत' में काम कर रहे हैं.जब याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके (याचिकाकर्ता) और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भू-माफिया के इशारे पर जमीन खाली करने के लिए मजबूर करने के लिए झूठा मामला दर्ज किया गया है तो न्यायाधीश ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की रक्षा के लिए वहां हैं
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