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This Article is From Dec 09, 2018

कंप्लीट सर्टिफिकेट के साथ खरीदेंगे प्रोपर्टी तो नहीं देना होगा GST

जीएसटी केवल उन निमार्णाधीन संपत्तियों या तैयार फ्लैटों पर लगाया जाएगा, जिनकी बिक्री के समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा उनका निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है.

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कंप्लीट सर्टिफिकेट के साथ खरीदेंगे प्रोपर्टी तो नहीं देना होगा GST
प्रतीकात्मक तस्वीर.
  • प्रोपर्टी खरीदने वालों को रियायत.
  • पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ खरीदने पर नहीं देना होगा GST
  • सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए सर्टिफिकेट.
नई दिल्ली: अगर आप कंप्लीट सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाणपत्र) के साथ प्रोपर्टी खरीदेंगे तो आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा. यह कंप्लीट सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किया हुआ होना चाहिए. शनिवार को सरकार ने कहा कि रियल एस्टेट संपत्तियों के उन खरीदारों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं चुकाना होगा, जो पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद पूरी तरह से तैयार संपत्ति खरीदेंगे. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा.'

बयान में कहा गया है कि जीएसटी केवल उन निमार्णाधीन संपत्तियों या तैयार फ्लैटों पर लगाया जाएगा, जिनकी बिक्री के समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा उनका निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है.

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वित्त मंत्रालय ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या ऐसी ही अन्य सरकारी रियायती योजनाओं पर आठ फीसदी का जीएसटी लगाए जाने का प्रावधान है. 

बयान में कहा गया है, 'हालांकि ऐसी परियोजनाओं के बिल्डरों को ज्यादातर मामलों में जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि उनके बुक ऑफ अकाउंट में आउटपुट जीएसटी चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट मौजूद रहेगा. रियायती आवासीय योजनाओं के अलावा ऐसी अन्य योजनाओं पर भी कर अदाएगी जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है.'

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(इनपुट-आईएएनएस)

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