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This Article is From Feb 16, 2018

सोहराबुद्दीन मामले में आईपीएस अधिकारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं : वकील

वकील ने कहा कि इसी अदालत ने तीन जूनियर पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर की गई अर्जियां खारिज कर दी थीं, जिनपर दिनेश के साथ मुठभेड़ स्थल पर जाने के आरोप थे.

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सोहराबुद्दीन मामले में आईपीएस अधिकारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं : वकील
बंबई उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
मुंबई: यह भी पढ़ें : जज लोया की मौत के मामले की जांच वाली याचिका पर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

VIDEO : अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत​

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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