निर्भया के पिता (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने मासूम यानी 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी, मगर इस पर निर्भया के पिता ने नाराजगी जाहिर की है. निर्भया के पिता ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाये गए 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी पाये जाने पर मृत्युदंड के प्रावधान वाले अध्यादेश को ‘औचित्यहीन’ करार देते हुए आरोप लगाया कि 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है.
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उन्होंने कहा , ‘बलात्कार बलात्कार होता है चाहे नाबालिग से हो या व्यस्क से. अध्यादेश में 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के लिए ही मृत्युदंड का प्रावधान क्यों है? सभी बलात्कारियों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाना चाहिए , चाहे पीड़िता की आयु जो भी हो.’
मोदी सरकार के बाद बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार भी लाएगी अध्यादेश
दक्षिणी दिल्ली के एक इलाके में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में निर्भया का बलात्कार किया था और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. निर्भया के पिता ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि नये प्रावधान के तहत किशोर आरोपियों से कैसे निबटा जाएगा.
VIDEO: अब मासूम का रेप करने पर मिलेगी फांसी
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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