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This Article is From Jan 30, 2020

निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट से दोषी अक्षय को झटका, कोर्ट ने खारिज की क्यूरेटिव याचिका

अक्षय की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब केवल एक दोषी पवन के पास क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प है.

निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट से दोषी अक्षय को झटका, कोर्ट ने खारिज की क्यूरेटिव याचिका
निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट से दोषी अक्षय को झटका
  • निर्भया केस- सुप्रीम कोर्ट से दोषी अक्षय को झटका
  • 2012 में निर्भया के साथ हुआ था बलात्कार
  • राष्ट्रपति ने दोषियों की दया याचिका खारिज कर दी थी
नई दिल्ली:

निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी अक्षय कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उसकी क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है. पांच जजों की पीठ ने चैंबर में सुनवाई कर क्यूरेटिव याचिका को खारिज किया है. जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों की पीठ ने याचिका को खारिज किया है. इससे पहले मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. अक्षय की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब केवल एक दोषी पवन के पास क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प है. 

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गौरतलब है कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के वकील ने, एक फरवरी को तय उनकी फांसी पर स्थगन की मांग के साथ अदालत का रुख किया था.वकील का कहना था कि कुछ दोषियों ने अभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया है. यह याचिका विशेष न्यायाधीश ए के जैन के सामने आई जिन्होंने कहा कि इस पर दोपहर बाद सुनवाई होगी. बता दें कि कि पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से 16-17 दिसंबर 2012 की मध्यरात्रि को छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था जहां 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी.

दिल्ली में 2012 में हुये इस जघन्य अपराध के लिए चार मुजरिमों को अदालत ने मौत की सजा सुनायी थी. इन दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ इस दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी. केन्द्र ने मुकेश कुमार सिंह की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुये पीठ से कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले के साथ जेल में दुर्व्यवहार दया का आधार नहीं हो सकता है.
 

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Nirbhaya Gangrape Case, Supreme Court
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