गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा है कि सरकार ने कुछ प्रावधानों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स (Central Armed Police Forces and Assam Rifles (सीएपीएफ और एआर)) में कांस्टेबल के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीर की एक नई श्रेणी बनाई है. झारखंड के चतरा संसदीय क्षेत्र से सांसद सुनील कुमार सिंह ने लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से सवाल पूछा कि क्या सरकार ने सीएपीएफ में नियुक्ति के लिए पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है और आरक्षण का प्रतिशत तय है.
इस सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने सीएपीएफ और एआर में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व-अग्निवीर की एक नई श्रेणी बनाई है. कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर पूर्व अग्निवीर की भर्ती में बनाए गए प्रावधानों में उनके लिए रिक्तियों का 10 प्रतिशत आरक्षण और निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट शामिल है. अग्निवीर के पहले बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
नित्यानंद राय ने कहा कि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से भी छूट दी गई है. नित्यानंद राय ने आगे कहा, "तदनुसार, सीएपीएफ और एआर में कांस्टेबल (जीडी) की भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों के लिए उपरोक्त प्रावधानों को शामिल करके आवश्यक संशोधन अधिसूचित किए गए हैं.
उल्लेखनीय है कि केंद्र द्वारा शुरू की गई ‘अग्निपथ' भर्ती योजना के तहत चार साल पूरे होने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही बल में रखा जाएगा, जबकि बाकी सेवानिवृत्त हो जाएंगे.
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