NEET-UG विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपना फैसला सुना सकता है. वहीं करीब 40 से ज्यादा याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होनी है. सुनवाई से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कर दिया है. NTA ने कहा है कि ये कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था. एजेंसी का कहना है कि बिहार में जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है, उनकी जांच चल रही है. बिहार की घटना एक आपराधिक गतिविधि है. बिहार पुलिस (Bihar Police) की तरफ से जांच शुरू की गई थी, जिसे ईओयू विंग को सौंप दिया गया था. इसके बाद केंद्रीय स्तर पर नीट मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर कर दी गई. एनटीए ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए हैं.
विवादों में घिरे नीट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है. 5 मई को आयोजित हुई परीक्षा में कथित तौर पर अनियमितता सामने आई है. जिसके बाद 23 लाख छात्र अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. नीट एग्जाम दोबारा होगा या नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है.
NTA की याचिका पर भी सुनवाई आज
उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर 18 जुलाई के लिए अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है.
SC से परीक्षा रद्द करने की मांग
उच्चतम न्यायालय ने 11 जुलाई को नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी. इन याचिकाओं में नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं और कदाचार की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
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