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This Article is From Jan 08, 2019

नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया, राहुल और ऑस्कर के आयकर के मामले में अंतरिम आदेश बढ़ा

सुप्रीम कोर्ट को इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि तीनों के टैक्स का निर्धारण फिर से किया गया और आदेश पारित किया गया

नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया, राहुल और ऑस्कर के आयकर के मामले में अंतरिम आदेश बढ़ा
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस अतंरिम आदेश को बढ़ा दिया जिसमें कहा गया है कि आयकर विभाग तीनों के खिलाफ आदेश तो पास कर सकता है लेकिन केस के निपटारे तक उसे लागू नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इनके टैक्स का निर्धारण फिर से किया गया है और उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट  के आदेश के मुताबिक वह आदेश लागू नहीं नही किया गया है.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन जारी रखने का आदेश दिया. हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मूल्यांकन को कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही अमल में लाया जा सकता है.

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आपको बता दें कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित 2011-12 के उनके आयकर आकलन को फिर से खोलने के निर्देश दिए गए थे. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को अपनी जांच जारी रखने को कहा है.

गौरतलब है कि इस मामले में 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि दो विकल्प हैं- पहला नोटिस जारी किया जाए और आकलन अधिकारी को फिर से मामले को खोलने की अनुमति दी जाए, या दूसरा विकल्प दो-तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई की जाए और इस पर फैसला हो. अदालत ने औपचारिक तौर पर आयकर अधिकारियों को नोटिस नहीं जारी किया, क्योंकि महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत में मौजूद हैं.

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पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को जारी आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी याचिका को सुनने की मंजूरी दी थी.

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गौरतलब है कि 10 सितंबर 2018 को राहुल गांधी और सोनिया को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011-12 के टैक्स आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट की ओर से किसी प्रकार की राहत से इनकार ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं के आकलन वर्ष 2011-12 के रिकॉर्ड की जांच का मार्ग प्रशस्त कर दिया था.

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