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This Article is From Sep 07, 2016

संगीतकार विशाल डडलानी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

संगीतकार विशाल डडलानी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
संगीतकार विशाल डडलानी
नई दिल्ली: बॉलीवुड के सिंगर विशाल डडलानी के विवादित ट्विट का मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत या गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार  कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में हाईकोर्ट जाएं.

डडलानी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.

उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त को जैन मुनि तरुण सागर द्वारा हरियाणा विधानसभा में प्रवचन दिया गया था जिसको लेकर गायक और संगीतकार विशाल ददलानी ने ट्वीट किया था. इसको लेकर अंबाला छावनी के पुनीत अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने डडलानी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी जिसके बाद अंबाला में विशाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 153, 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था.

हालांकि पोस्ट पर विवाद के बाद विशाल ने तुरंत माफी भी मांगी, लेकिन पुनीत का कहना है कि उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी और माफी सिर्फ इस बात की मांगें कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे. पुनीत अरोड़ा ने महिला के साथ जैन मुनि तरुण सागर की तस्वीर पोस्ट करने पर तहसीन पूनावाला के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है. जिसको लेकर शिकायतकर्ता पुनीत का कहना है कि इससे उन्हें काफी ठेस पहुंची है.

सुप्रीम कोर्ट में विशाल की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और देश भर में पुलिस शिकायतें दर्ज हो रही हैं. ये उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है. उन्हें डर है कि पुलिस किकू शारदा की तरह उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. हरियाणा पुलिस ने बॉम्बे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

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