मुंबई के मालवणी में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया था. मालवनी पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 120(B) के साथ 153 और 153(A)भी जोड़ा है. मुंबई पुलिस ने आरोपियों की पुलिस रिमांड के लिए हुई सुनवाई के दौरान अदालत को अपराधिक साजिश की जानकारी दी. हालांकि आरोपियों में से एक और मालवनी के एक मस्जिद के ट्रस्टी जमील मर्चेंट ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खण्डन किया है.
जमील का दावा है कि उस रात हमने भीड़ को अलग करने में पुलिस की मदद की जिसके लिए पुलिस के कई आला अफसरों ने शुक्रिया भी किया था लेकिन बाद में एफआईआर में मुझे ही आरोपी भी बना दिया गया. गौरतलब है कि मालवणी हिंसा मामले में अभी तक 21 के करीब आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.
पुलिस के एक अधिकारी ने पूर्व में बताया था कि मालवानी इलाके में मस्जिदों के आसपास से शोभायात्रा के गुजरने के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर विवाद होने पर 30 मार्च को तनाव पैदा हुआ था. प्राथमिकी के अनुसार, 6,000 से अधिक लोगों ने रामनवमी की शोभायात्रा में भाग लिया था, जिसका आयोजन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने किया था.शोभायात्रा दोपहर में राम जानकी मंदिर से शुरू हुई थी.
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