गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर गाजीपुर की गैंगेस्टर कोर्ट ने आज एक आपराधिक आरोप तय कर दिया है, मामला साल 2005 का है, जब मोहम्दाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या बसनियां चट्टी पर कर दी गई थी. इस मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के साथ आधा दर्जन लोग आरोपित किए गए थे.
इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पहले से जेल में बंद थे, लिहाजा उनके खिलाफ 120बी के तहत आरोप तय किए गए थे, लेकिन 2019 में लोअर कोर्ट से गवाहों के कोर्ट में मुकर जाने के बाद इस मुकदमे से अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी समेत सभी बरी कर दिए गए थे.
हालांकि 2007 से यह मुकदमा गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में अलग से विचाराधीन था. इस मुकदमे में अलग से सुनवाई होनी थी, जिसका ट्रायल अलग से हो रहा था, अभी पिछले माह सितंबर में अफजाल अंसारी को कोर्ट नोटिस भेजकर गैंगेस्टर कोर्ट में तलब किया गया था और विद्वान न्यायाधीश ने आज शुक्रवार को सुनवाई के बाद आरोप तय कर दिया. इस मामले में स्वयं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी उपस्थित हुए और अपनी दलील दी.
कोर्ट के फैसले के बाद जब वह बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बताया कि इस मामले में मुझे 2019 में बरी कर दिया गया था, लेकिन यह एक अलग कोर्ट है और यहां अलग सुनवाई होनी थी. उन्होंने जब मुझे नोटिस दी थी तो मैं उच्च न्यायालय गया था, लेकिन वहां से स्टे नहीं मिलने से आज फिर से कोर्ट में तारीख थी, इसलिए आया था और आज कोर्ट ने आरोप तय किए हैं. इसके मुकदमा और इसकी विवेचना में मैं पूरा सहयोग दूंगा.
वहीं गैंगस्टर कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने भी कोर्ट की कार्रवाई में सांसद पर आरोप तय होने की पुष्टि की और बताया कि बीते सितंबर महीने में अफजाल अंसारी को इस मामले में नोटिस देकर तलब किया गया था और इनको अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया गया था. आज नियत तिथि पर अफजाल अंसारी खुद उपस्थित थे,और कोर्ट ने इस मामले में अपराधिक आरोप तय कर दिए हैं. अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.
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