
प्रतीकात्मक चित्र
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
इंदौर में दुधमुंही बच्ची से रेप और हत्या का मामला
सिर्फ 23 दिनों में आया फैसला
आरोपी को सजा-ए-मौत
विशेष सरकारी वकील अकरम शेख ने भी मामले में दोषी के लिये फांसी की सज़ा की मांग की थी.पुलिस ने मामले में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के जरिये नवीन गडके को गिरफ्तार किया था, जो बच्ची के परिजनों का परिचित है. फैसला सुनाते हुए जज वर्षा शर्मा ने कहा, 'यह एक अमानवीय कृत्य है. इतनी छोटी बच्ची जो रोने के अलावा कुछ नहीं जानती थी, उस बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया गया.' दोषी नवीन गडके ने कहा कि वो आखिरी बार अपनी मां और बहन से मिलना चाहता है.
यह भी पढ़ें : रेप मामले में मौत की सजा संबंधी अध्यादेश लाने से पूर्व कोई वैज्ञानिक आकलन हुआ? कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल
गौरतलब है कि, इंदौर में राजबाड़ा क्षेत्र की एक वाणिज्यिक इमारत के बेसमेंट में बच्ची का लहुलूहान शव मिला था. बच्ची के मां-बाप गुब्बारे बेचकर गुजारा करते हैं. उनके पास अपना घर तक नहीं है. वे ऐतिहासिक राजबाड़ा महल के बाहर बच्ची के साथ खुले में सो रहे थे. नवीन गडके नाम के एक युवक ने उनके बगल में सो रही बच्ची को कथित तौर पर अगवा कर लिया. मामले में एएसआई को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड भी किया गया था.
यह भी पढ़ें : जोधपुर कोर्ट का वह वकील जिसके आगे नहीं टिक पाए सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील, सूझबूझ से आसाराम को मिली उम्रकैद