
सांसद कार्ती चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा करने की एवज में रजिस्ट्री में जमा 10 करोड़ रुपये वापस लौटाने के आदेश दिए. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या कार्ती चिदम्बरम की ओर से जमा कराए गए 10 करोड़ रुपए लौटाए जा सकते हैं? कार्ती ने विदेश जाने की इजाज़त के लिए कोर्ट की शर्त पर 20 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए थे. टेनिस मैचेज के लिए विदेश दौरा पूरा होने पर कार्ती ने रकम लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी.
इससे पहले हुई सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिये आने पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें यह रकम वापस लेने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कार्ती विदेश से वापस आ चुके हैं.
पीठ ने इस कथन का संज्ञान लेते हुये कहा था कि कार्ती इस रकम को निकाल सकते हैं क्योंकि वह पहले ही स्वदेश आ गये हैं. न्यायालय ने यह शर्त उस वक्त लगायी थी जब प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ती के विदेश यात्रा के आवेदन का विरोध किया था. कार्ती चिदम्बरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले दर्ज किए हैं जिनकी जांच चल रही है.
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