इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार, एक अप्रैल को इंदौर के टाटपट्टी बाखल में हुए घटनाक्रम के संबंध में चार व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत सख्त कार्रवाई की है. गौरतलब है कि बुधवार को टाटपट्टी बाखल क्षेत्र में महामारी कोविड—19 की स्क्रीनिंग के लिए गए चिकित्सक दल से संबंधितों ने अभद्र व्यवहार किया था और पथराव किया था.
मनीष सिंह ने यह कार्रवाई थाना छत्रीपुरा इंदौर के प्रस्तावित रासुका प्रकरणों पर की है. जारी आदेश के तहत मोहम्मद मुस्तफा पिता हाजी मोहम्मद इस्माईल, मोहम्मद गुलरेज पिता हाजी अब्दूल गनी, सोयब उर्फ शोभी पिता मोहम्मद मुख्तयार और मज्जू उर्फ मजीद पिता अब्दुल गफूर के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है.
सिंह ने चारों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत इंदौर से बाहर केंद्रीय जेल, रीवा में रखने के आदेश जारी किए हैं.
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