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This Article is From May 02, 2024

मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख

तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया.

मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख
अदालत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई.

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. अब इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज की थी. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में CBI और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही मामलों में जमानत याचिका दाखिल की है.

तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया. अदालत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई. पीठ ने कहा, ''न्यायाधीश को फ़ाइल देखने दीजिए, इसे कल आने दें.'' सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विधायक है.

उन्होंने अदालत से जमानत की मांग करने वाली दोनों याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया. सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. निचली अदालत में दो मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

निचली अदालत ने 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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