विज्ञापन
This Article is From Jan 22, 2015

इरोम शर्मिला की रिहाई के आदेश, इंफाल कोर्ट ने ठुकराई मणिपुर पुलिस की चार्जशीट

इरोम शर्मिला की रिहाई के आदेश, इंफाल कोर्ट ने ठुकराई मणिपुर पुलिस की चार्जशीट
इरोम शर्मिला की फाइल तस्वीर
इंफाल:

मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के विरोध में 14 सालों से अधिक समय से अनशन कर रहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को बड़ी राहत मिली है। इंफाल की एक अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

कोर्ट ने मणिपुर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए खुदकुशी की कोशिश के आरोप को खारिज कर दिया है। इससे पहले अगस्त, 2014 में एक अन्य कोर्ट ने भी इरोम शर्मिला की रिहाई के आदेश दिए थे, लेकिन मणिपुर पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया था।

अगस्त में न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद भी अनशन पर बैठीं मणिपुर की इरोम शर्मिला को पुलिस ने जबरन अनशन स्थल से हटा दिया था और उन्हें खुदकुशी की कोशिश के आरोप में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। 'आयरन लेडी' (लौह महिला) के नाम से पहचानी जाने वाले शर्मिला 5, नवंबर 2000 से आमरण अनशन पर हैं।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
इरोम शर्मिला, एएफएसपीए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, मणिपुर, Irom Sharmila, AFSPA, Armed Forces Special Powers Act, Manipur
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com