'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान इंदौर में पांच महीने पहले पत्र भेजकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की हत्या की धमकी देने वाले 60 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने सख्त प्रावधानों वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया और विधिक प्रक्रिया के बाद उसे जेल भेज दिया. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
अपराध निरोधक शाखा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निमिष अग्रवाल ने ‘‘पीटीआई-भाषा'' को बताया कि दया सिंह उर्फ ऐशीलाल झाम (60) के खिलाफ जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि उसे रासुका के तहत गिरफ्तार कर जेल में बंद रखा जाए. उन्होंने बताया कि झाम रासुका के मामले में फरार था और उसे मुखबिर की सूचना पर शहर के रेलवे स्टेशन पर तब गिरफ्तार किया गया, जब वह रेल से कहीं भागने की फिराक में था.
अग्रवाल ने बताया, ‘‘अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि आरोपी द्वारा धमकी भरा पत्र भेजने के पीछे कौन-सा मकसद था. इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.'' इस बीच, पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि झाम पहली नजर में ‘‘सनकी प्रवृत्ति'' का प्रतीत होता है.
अधिकारी के मुताबिक झाम पर जूनी इंदौर क्षेत्र स्थित मिठाई-नमकीन की एक दुकान के पते पर नवंबर 2022 में डाक से वह पत्र भेजने का आरोप है जिसमें वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया गया था और ‘‘भारत जोड़ो यात्रा'' के दौरान गांधी और कमलनाथ की हत्या की धमकी दी गई थी.
उन्होंने बताया कि पत्र में इंदौर के अलग-अलग स्थानों पर बम धमाकों की भी धमकी दी गई थी. गौरतलब है कि गांधी की अगुवाई वाली ‘‘भारत जोड़ो यात्रा'' पिछले साल 27 नवंबर को इंदौर में दाखिल हुई थी और एक दिन के पड़ाव के बाद उज्जैन जिले की ओर रवाना हुई थी.
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