दिल्ली की एक अदालत ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से नई दिल्ली की पिछले साल 26 नवंबर की फ्लाइट में एक महिला पर कथित तौर पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को आज जमानत दे दी. न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी. कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया थापटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि शंकर मिश्रा के खिलाफ मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा नामित गवाह अभियोजन के पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं. जज ने सुनवाई के दौरान कहा, "'जिन गवाहों (जांच एजेंसी ने) का आपने नाम लिया है, वे आपके पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं...शिकायतकर्ता के बयान और इला बनर्जी के (गवाह) बयान में विरोधाभास है.".
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए जमानत के आवेदन का विरोध किया था कि "इस घटना के कारण दुनियाभर में भारत की बदनामी हुई है." इस पर जज ने कहा, "यह घृणित हो सकता है लेकिन यह एक अन्य मामला है. आप इसमें न पड़ें. यह देखें कानून इससे कैसे निपटता है." अभियोजन पक्ष ने यह भी दावा किया कि शंकर मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया और उसने अपने सभी मोबाइल फोन बंद कर लिए थे. एक मजिस्ट्रियल कोर्ट ने 11 जनवरी को यह कहते हुए शंकर मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि यह काम पूरी तरह से घृणित है और चेतना को झकझोरने वाला है.
गौरतलब है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा पर एयरलाइन ने चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में हुई इस घटना को लेकर देशभर में लोगों ने नाराजगी का इजहार किया था. शंकर मिश्रा ने कथित तौर पर उड़ान में एक 72 वर्षीय महिला पर पेशाब किया था. उसके इस घिनौने कृत्य के छह सप्ताह बाद उसे पिछले सप्ताह बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था.
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