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This Article is From Dec 17, 2023

नौकरशाह के बेटे द्वारा प्रेमिका को कार से टक्कर मारने के मामले की जांच करेगी स्‍पेशल टीम

पुलिस अधिकारी ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज किये जा रहे हैं और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र कर रही है. अमर सिंह ने कहा कि जांच के दौरान और तथ्य सामने आने के बाद और आरोप जोड़े जाएंगे.

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महाराष्ट्र में नौकरशाह के बेटे पर प्रेमिका को कार से कुचलने की कोशिश करने का आरोप

ठाणे:

महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नौकरशाह के बेटे ने ठाणे के एक होटल के पास 26 वर्षीय एक महिला को अपनी कार से कुचलने की कथित तौर पर कोशिश की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इस मामले की जांच अब पुलिस की विशेष टीम करेगी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति महिला का प्रेमी बताया जा रहा है. 

SIT मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही

पुलिस ने कहा कि 26 वर्षीय प्रिया सिंह के आरोप पर अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो अब अस्पताल में भर्ती है. ठाणे के पुलिस आयुक्त जय जीत सिंह ने कहा, "जांच के लिए जोन-5 के पुलिस उपायुक्त अमर सिंह जाधव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है. यह टीम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है."

महिला का आरोप- अश्वजीत ने शादी की बात छिपाई

पुलिस अधिकारी ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज किये जा रहे हैं  और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र कर रही है. अमर सिंह ने कहा कि जांच के दौरान और तथ्य सामने आने के बाद और आरोप जोड़े जाएंगे. अश्वजीत महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड़ के बेटे हैं. प्रिया सिंह ने आरोप लगाया था कि वह अश्वजीत के साथ साढ़े चार साल से रिश्ते में थीं और उन्होंने उनसे अपनी शादी की बात छिपाई थी.

ड्राइवर से उसे कुचलने के लिए कहा...

यह घटना 11 दिसंबर की सुबह की है जब प्रिया सिंह एक समारोह में अश्वजीत से मिलने गई थीं. जब प्रिया वहां पहुंचीं, तो विश्‍वजीत ने उसे अपनी पत्नी के साथ देखा और इसी बात पर बहस हो गई. प्रिया ने आरोप लगाया कि जब वह अपना सामान लेने के लिए अश्वजीत की कार में पहुंची, तो उसने ड्राइवर से उसे कुचलने के लिए कहा.

घटना 11 दिसंबर की है और पुलिस ने आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ तथा दो अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाने), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत कासारवडावली थाने में मामला दर्ज किया है. इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि घटना की जांच की जा रही है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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