महाराष्ट्र में बच्चों के खानपान को स्वस्थ बनाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के किसी भी सरकारी, अनुदानित, निजी, आवासीय, सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड से संबद्ध स्कूल परिसर और उसके 50 मीटर के दायरे में अधिक वसा (Fat), ट्रांस फैट, अधिक चीनी और नमक (HFSS) वाले जंक फूड की बिक्री, मुफ्त वितरण और विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस आदेश के दायरे में करीब 1.08 लाख स्कूल और लगभग दो करोड़ छात्र आएंगे.
महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसी मकसद से यह व्यापक आदेश लागू किया गया है.
मुंढे ने कहा, "महाराष्ट्र के हर बच्चे तक सुरक्षित भोजन पहुंचाना हमारा लक्ष्य है. इससे स्वस्थ खानपान की संस्कृति विकसित होगी और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा."
स्कूलों में क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
FDA के आदेश के मुताबिक, स्कूलों और उनके आसपास 50 मीटर के दायरे में वड़ा पाव, समोसा, गहरे तेल में तले खाद्य पदार्थ, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, अत्यधिक चीनी वाले पेय, चॉकलेट, आइसक्रीम और हाई फैट, हाई शुगर तथा हाई सॉल्ट वाले अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री, मुफ्त वितरण और प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा.
सभी स्कूलों पर लागू होंगे नियम
FDA आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह आदेश महाराष्ट्र के सभी स्कूलों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों. उन्होंने कहा कि स्कूल कैंटीन, छात्रावास की कैंटीन, मिड-डे मील (PM-POSHAN) रसोई, आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों को भोजन उपलब्ध कराने वाले सभी संचालकों के लिए FSSAI का वैध लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य होगा.
हर स्कूल में होंगे नए इंतजाम
FDA के नए निर्देशों के तहत प्रत्येक स्कूल को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा.
- एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर नियुक्त करना होगा.
- 'ईट राइट स्कूल' अभियान लागू करना होगा.
- स्वास्थ्य एवं वेलनेस गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा.
- सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ रसोई, खाद्य भंडारण और साफ-सफाई सुनिश्चित करनी होगी.
प्राचार्य और स्कूल प्रबंधन होंगे जिम्मेदार
मुंढे ने कहा कि इन निर्देशों को लागू कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी प्राचार्य और स्कूल प्रबंधन की होगी. सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग नोडल एजेंसी रहेगा, जबकि अन्य शिक्षा बोर्ड और स्थानीय निकाय भी निगरानी करेंगे.
उन्होंने कहा कि FDA जल्द ही पूरे राज्य में निरीक्षण अभियान शुरू करेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ नोटिस, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने, खाद्य सामग्री जब्त करने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा
FDA आयुक्त ने बताया कि केवल प्रतिबंध लगाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि बच्चों और अभिभावकों में स्वस्थ खानपान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी लक्ष्य है. इसके लिए जिला और तालुका स्तर पर स्कूल प्रबंधन के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. स्कूलों को 'ईट राइट स्कूल' अभियान से जोड़कर पौष्टिक भोजन की संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया जाएगा.
केंद्रीय नियमों के तहत लागू हुआ फैसला
FDA का यह आदेश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के 'सेफ फूड एंड बैलेंस्ड डाइट्स फॉर चिल्ड्रेन इन स्कूल रेगुलेशंस, 2020' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया है.
राज्य सरकार का मानना है कि इससे बच्चों में मोटापा, मधुमेह और अन्य जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी तथा स्कूलों में स्वस्थ भोजन की आदत को बढ़ावा मिलेगा.
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