तमिलनाडु (Tamil Nadu) के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के बाद राज्यभर में आक्रोश है. मामले को लेकर राजनीति भी जारी है. इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने मामले में तमिलनाडु पुलिस को समन किया है. हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में दो पुलिस अधिकारियों और एक कांस्टेबल को मामले में तलब किया है. पुलिस अधीक्षक सी प्रतापन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी कुमार और पुलिस कांस्टेबल महाजन को मंगलवार सुबह 10.30 बजे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है.
हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक अवमानना का मामला शुरू किया है, जिन्होंने उन पर आरोप लगाया कि जब वह मामले की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने उसे बाधित करने की कोशिश की. अदालत में जमा मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार, 'कॉन्स्टेबल महाराजन ने कहा, 'आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते.'
न्यायिक मजिस्ट्रेट को उन परिस्थितियों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें तूतीकोरिन में अपने मोबाइल फोन की दुकान को अनुमति के घंटों से अतिरिक्त समय तक खुला रखने के कारण पिछले 19 जून को गिरफ्तार किए गए पिता और पुत्र की मौत कथित रूप से पुलिस हिरासत में की गई टॉर्चर के कारण मौत हो गई थी.
उधर, तमिलनाडु की सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय किया है. तमिलनाडु के सीएम के. पलानीस्वामी ने रविवार को यह बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के निर्णय से मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया जाएगा और केंद्रीय एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने से पहले उच्च न्यायालय से अनुमति ली जाएगी. पलानीस्वामी ने कहा, ‘सरकार ने निर्णय किया है कि सीबीआई मामले की जांच करेगी.'
VIDEO: हिरासत में पिता-पुत्र की मौत से आक्रोश
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