नई दिल्ली:
हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012 आज राज्य विधानसभा में पास हो गया। हालांकि कांग्रस विधायकों ने वॉकआउट किया। वैसे टीम अन्ना ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की थी।
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा पेश किए गए विधेयक के मुताबिक लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसमें दो उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। लोकायुक्त विधेयक में वर्तमान लोकायुक्त कानून 1983 को खत्म करने का भी प्रावधान है।
विधेयक में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों और सचिव रैंक या उससे ऊपर के अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों के खिलाफ जांच शुरू करने की शक्ति लोकायुक्त में होगी लेकिन लोकायुक्त की पूर्ण पीठ की अनुमति के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा पेश किए गए विधेयक के मुताबिक लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसमें दो उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। लोकायुक्त विधेयक में वर्तमान लोकायुक्त कानून 1983 को खत्म करने का भी प्रावधान है।
विधेयक में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों और सचिव रैंक या उससे ऊपर के अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों के खिलाफ जांच शुरू करने की शक्ति लोकायुक्त में होगी लेकिन लोकायुक्त की पूर्ण पीठ की अनुमति के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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