Election 2019 : तीसरे चरण के मतदान जारी है.
नई दिल्ली:
भारत में वोट डालते समय वोटर की पहचान करना जरूरी होता है. चुनाव आयोग की ओर से नियम बनाया गया है. भारत सरकार की ओर से सभी मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड जारी किए गए हैं. जिसका इस्तेमाल करके देश के नागरिक राष्ट्रीय, राज्य और निकाय चुनाव में वोट डाल सकते हैं. इसको फोटो निर्वाचन पहचान पत्र के नाम से भी जाना जाता है. इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से भी जिन भी पहचान पत्र की मान्यता चुनाव आयोग की ओर से दी गई है उनको वोट देने के समय दिखाया जा सकता है.
कौन से दस्तावेजों की है मान्यता
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राज्य या केंद्र सरकार की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र
- बैंक और पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक
- पैन कार्ड
- आरजीआई और एनपीआर की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हेल्थ स्मार्ट कार्ड
- सांसदों और विधायकों को जारी पहचानपत्र
- आधार कार्ड
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