कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा. अपनी दलीलों के आधार पर भारत ने आईसीजे के जजों से अनुरोध किया कि वह कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रद्द करे, क्योंकि वह 'जबरन कबूलनामे' पर आधारित है. कुलभूषण जाधव (48) भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. उन्हें बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.
Government of India's agent Deepak Mittal in International Court of Justice: Government of India requests this court to adjudge and declare that Pakistan acted in egregious breach of Article 36 of Vienna convention. pic.twitter.com/LEZ1pFGpmR
— ANI (@ANI) February 20, 2019
सुनवाई के तीसरे दिन भारत की ओर से अंतिम दलील देते हुए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव दीपक मित्तल ने कहा, 'सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करें और पाकिस्तान को मौत की सजा का अनुपालन करने से रोकें. जाधव को रिहा करें और उनकी सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करें. यदि ऐसा नहीं है तो पूर्ण राजनयिक पहुंच के साथ सामान्य कानून के तहत सुनवाई का आदेश दें.'
पाकिस्तान की जेल में बंद हैं भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव.
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह घोषित करे कि पाकिस्तान ने विएना सम्मेलन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है और जाधव को उसके अधिकारों की जानकारी देने में विफल रहा है. इस बात पर जोर देते हुए कि पाकिस्तान ने बार-बार जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार अदालत से अनुरोध करती है कि वह विचार करे और घोषणा करे कि पाकिस्तान ने विएना सम्मेलन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है.
ICJ में जब पाकिस्तानी अधिकारी ने बढ़ाया भारतीय राजनयिक की तरफ हाथ तो मिला ऐसा जवाब
इस मामले में भारत की ओर से पेश हो रहे हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि वक्त आ गया है, जब आईसीजे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 36 का महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल करे. पाकिस्तान इस संबंध में अपनी अंतिम दलीलें गुरुवार को देगा. आईसीजे इस मामले पर अपना फैसला 2019 के ग्रीष्मकाल में दे सकता है.
VIDEO: कुलभूषण जाधव केस में सुनवाई
(इनपुट: भाषा)
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