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आज सरेंडर नहीं कर सकेंगे खान सर, कोर्ट का समय समाप्त; वकील बोले- अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे

कोचिंग फायरिंग केस में गैर जमानती धारा में मुकदमा दर्ज होने के करीब 24 घंटे बाद खान सर ने सरेंडर करने का फैसला कर दिया है. वो पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करेंगे. ज्ञानबिंदु कोचिंग से चल रहे विवाद के बीच खान सर ने कोर्ट में सरेंडर करने का फैसला लिया है.

आज सरेंडर नहीं कर सकेंगे खान सर, कोर्ट का समय समाप्त; वकील बोले- अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे
खान सर सरेंडर करने सिविल कोर्ट पहुंचे हैं.
  • कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर सरेंडर करने पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं. उनके साथ वकील भी हैं.
  • खान सर पर गैर जमानती धारा में FIR दर्ज है. इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने रात में कोचिंग पर भी पहुंची थी.
  • माना जा रहा है कि कोर्ट में सरेंडर के बाद खान सर के वकील उनके जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे.
पटना:

Khan Sir Surrender: पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में मुश्किलों से घिरे फैसल खान उर्फ खान सर ने कोर्ट का रास्ता तय कर लिया है. वो कोर्ट में सरेंडर करेंगे. शनिवार को उनके पटना सिविल कोर्ट पहुंचने की सूचना आई. हालांकि कुछ ही देर में यह जानकारी साफ हो गई कि वो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं. शनिवार दोपहर 1.35 तक सामने आई जानकारी के अनुसार खान सर ने अब तक सरेंडर नहीं किया है. कोर्ट का समय समाप्त हो चुका है, ऐसे में आज वे सरेंडर नहीं कर पाएंगे. उनके पास अग्रिम जमानत लेने का विकल्प है. या अगले कार्य दिवस पर सरेंडर कर सकते हैं. अब कोर्ट सोमवार को खुलेगी.अगर खान सर गिरफ्तार नहीं हुए तो सोमवार को सरेंडर कर सकते हैं

FIR के 24 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं 

मालूम हो कि FIR के 24 घंटे बाद भी खान सर की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे थे. यह भी सवाल उठ रहे थे कि एफआईआर के खान सर कहां गायब हो गए. वो पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करेंगे. जिसके बाद उनके वकील जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं.

खान सर के वकील अवरिंद कुमार ने क्या कुछ बताया

खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार का कहना है, "उनके खिलाफ दर्ज FIR बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि उनके स्टाफ ने 2 जून को डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. गार्ड्स ने सुरक्षा के लिए हवा में गोली चलाई थी. इसमें कोई घायल नहीं हुआ था. लेकिन FIR में दिए गए बयान में उनका नाम शामिल कर दिया गया है. यह उन्हें फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है. हम अग्रिम ज़मानत के लिए अर्ज़ी दाखिल करेंगे."
 

खान सर के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया है. इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. खास बात यह है कि इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है. ऐसे में खान सर अब सरेंडर करने पहुंचे हैं.

खान सर की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर ज्ञानबिंदु कोचिंग ने उठाए थे सवाल

खान सर की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर ज्ञानबिंदु कोचिंग के शिक्षक वरुण ठाकुर ने प्रशासन पर सुस्ती के आरोप लगाए. वरुण ने कहा, "प्रशासन तत्परता नहीं दिखा रहा. रौशन आनन्द की गिरफ्तारी तुरंत हुई, खान सर की गिरफ्तारी में देरी हो रही है. प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगा फिर से सड़कों पर उतरेंगे.

गोली चलाओ हम देख लेंगे... खान सर के गार्ड ने दिया है बयान

खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे. उनके गार्ड का दिया हुआ यह बयान उनके खिलाफ केस को मजबूत करता है. इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है.

रात में 5 बार कोचिंग पर पहुंची पुलिस जीप, जमे रहे स्टूडेंट

जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीती रात पुलिस की 5 गाड़ियां अलग-अलग समय पर खान सर की कोचिंग में पहुंची. लेकिन हर समय कोचिंग सेंटर के बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ जुटी रही. पुलिस इन छात्रों से वहां से हटने की अपील भी करती रही. लेकिन छात्र रातभर कोचिंग के बाहर बैठे रहे.

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