केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानून किसी भी व्यक्तिगत या धार्मिक परंपरा से ऊपर हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है, चाहे आरोपी उसे अपनी पत्नी ही क्यों न बताए. इसी के साथ हाईकोर्ट ने एक 27 वर्षीय व्यक्ति की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की थी.
क्या है पूरा मामला?
मामला केरल के पलक्कड़ जिले के मन्नारक्कड क्षेत्र से जुड़ा है. पीड़िता के अनुसार, अक्टूबर 2021 में आरोपी उसे कार में अपने साथ ले गया था. उस समय लड़की की उम्र 17 साल थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां परिवार के कुछ सदस्यों ने भी उसका साथ दिया. इसके बाद लड़की को एक कमरे में बंद रखा गया और कई दिनों तक उसके साथ गलत व्यवहार किया गया. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया.
आरोपी ने अदालत में क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि लड़की उसकी विधिवत पत्नी है. वकील ने दावा किया कि जुलाई 2021 में दोनों का धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ था और इस दौरान दोनों परिवार मौजूद थे. आरोपी पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि पुराने कानूनी प्रावधानों के तहत विवाह के बाद संबंधों को बलात्कार नहीं माना जा सकता.
हाईकोर्ट ने ठुकराई दलील
न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की पीठ ने इन सभी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा माना जाता है. कोर्ट ने कहा कि यदि लड़की नाबालिग है तो धार्मिक या व्यक्तिगत विवाह की दलील आरोपी को कानूनी सुरक्षा नहीं दे सकती. अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी विवाह का कोई आधिकारिक दस्तावेज पेश नहीं कर सका.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
हाईकोर्ट ने 2017 के सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी भारतीय कानून के तहत बलात्कार माना जाएगा. अदालत ने माना कि शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ऐसे मामलों की पूरी सुनवाई जरूरी है. इसी कारण केस रद्द करने की मांग खारिज कर दी गई. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मामले की सुनवाई अब निचली अदालत में जारी रहेगी.
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