लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर पूरे देश में छिड़ी बहस के बीच कई राज्य कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं. कर्नाटक भी इन राज्यों में शामिल है. कर्नाटक (Karnataka) के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत नारायण ने कहा कि राज्य सरकार "लव जिहाद" और गौहत्या (Cow Slaughter) के खिलाफ बिल पेश करने की प्रक्रिया में है. इससे पहले, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार ने गैर-कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ नया अध्यादेश पेश किया है.
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अश्वत नारायण ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "कई राज्य पहले ही विधेयक ला चुके हैं. हम भी गौहत्या (Cow Slaughter) पर प्रतिबंध लगाने और लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ विधेयक लाने की प्रक्रिया में हैं."
अक्टूबर महीने में बल्लभगढ़ में एक छात्रा की कॉलेज से निकलते समय गोली मारकर हत्या कर देने के बाद से "लव जिहाद" का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले में तौसिफ मुख्य आरोपी है, जबकि रेहान और अजरू बाकी आरोपी हैं. निकिता हत्याकांड के विरोध में बल्लभगढ़ में हिंसा भड़क उठी थी. लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और आगजनी की थी.
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन की जांच करने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है की इस कानून का मक़सद महिलाओं को सुरक्षा देना है. राज्यपाल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसमें प्रावधान है कि लालच, झूठ बोलकर या ज़ोर ज़बरदस्ती किये गए धर्म परिवर्तन या शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. नाबालिग, अनुसूचित जाति- जनजाति की महिला के धर्मपरिवर्तन पर कड़ी सजा होगी.
'लव जिहाद' को लेकर फतवा, 'लड़की को धोखा देने को जिहाद कहना इस्लाम का अपमान'
मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार भी 'लव जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून लाने की प्रक्रिया में हैं. गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार ने लव जिहाद रोकने के तहत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस प्रस्तावित कानून के तहत, मध्यप्रदेश में धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी. यही नहीं, मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द होगा.
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