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2000 करोड़ रुपया जमा कराने की हालत में नहीं
यमुना एक्सप्रेस-वे की संपत्ति को हम बेचना चाहते हैं
इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा
आम्रपाली के प्रमोटरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
इससे पहले जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया प्रक्रिया में लगी रोक में संशोधन किया था. हालांकि दिवालिया प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. 7 अक्टूबर तक जेपी एसोसिएटस को सुप्रीम कोर्ट में 2000 करोड़ रुपये जमा कराने थे.सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में खरीदारों को लेकर चिंतित हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से तीन तलाक में आई कमी, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का दावा
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