मुंबई:
मुंबई की एक विशेष अदालत ने पत्रकार जे डे हत्याकांड में गिरफ्तार पत्रकार जिग्ना वोरा को जमानत दे दी। अदालत ने यह कहते हुए उसे जमानत दे दी कि उसपर एक बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है और वह सिंगल पैरेंट है।
जिग्ना को पत्रकार जे डे हत्याकांड में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश एसएम मोदक ने जिग्ना को एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी। अदालत ने कहा कि उनका कोई आपराधिक अतीत नहीं रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपपत्र दायर किया जा चुका है और उसकी हिरासत की और आवश्यकता नहीं है।
जिग्ना को जमानत दिए जाने का अन्य आधार था कि वह दमा की मरीज है।
जमानत देते हुए न्यायाधीश ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के उन कॉल का पता लगाने में विफल रहने का भी हवाला दिया जो जिग्ना ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन से माफिया सरगना छोटा राजन को किए थे। ऐसा दावा किया जाता है कि राजन ने ही डे की हत्या का आदेश दिया था।
अदालत ने जिग्ना को हफ्ते में दो बार पुलिस की अपराध शाखा के पास उपस्थित होने और तत्काल अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने उसे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी चेतावनी दी है।
जिग्ना को पत्रकार जे डे हत्याकांड में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश एसएम मोदक ने जिग्ना को एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी। अदालत ने कहा कि उनका कोई आपराधिक अतीत नहीं रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपपत्र दायर किया जा चुका है और उसकी हिरासत की और आवश्यकता नहीं है।
जिग्ना को जमानत दिए जाने का अन्य आधार था कि वह दमा की मरीज है।
जमानत देते हुए न्यायाधीश ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के उन कॉल का पता लगाने में विफल रहने का भी हवाला दिया जो जिग्ना ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन से माफिया सरगना छोटा राजन को किए थे। ऐसा दावा किया जाता है कि राजन ने ही डे की हत्या का आदेश दिया था।
अदालत ने जिग्ना को हफ्ते में दो बार पुलिस की अपराध शाखा के पास उपस्थित होने और तत्काल अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने उसे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी चेतावनी दी है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं