आयकर रिटर्न मामले में एक अदालत ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता और उनकी सहयोगी शशिकला को 9 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर दक्षिणामूर्ति से अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह के भीतर मुकर्रर की जाए, ताकि आरोपियों से पूछताछ हो सके और आरोप तय किए जा सके।
मजिस्ट्रेट ने कहा, विशेष सरकारी अभियोजक की ओर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मंजूरी दी जाती है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख मुकर्रर की जाती है और उसी दिन आरोपी पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे तथा आरोप तय किए जाएंगे।
आयकर विभाग ने जयललिता और शशिकला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की, क्योंकि इन दोनों ने 1993-94 में व्यक्तिगत और 1991-92 तथा 1992-93 के सासी इंटरप्राइसेज के साझीदार के रूप में आयकर रिटर्न नहीं भरे थे। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट पहले ही इन दोनों को आरोप मुक्त करने के लिए दायर याचिकाएं खारिज कर चुका है।
जयललिता और शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। शीर्ष अदालत ने 30 जनवरी उनकी अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत को आदेश दिया कि मामले की सुनवाई चार महीने के भीतर पूरी की जाए।
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