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'हम वादा करते हैं कि...', आशुतोष-सौरव ने भरा 'पीस बॉन्ड'; कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

CJP नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को SEM कोर्ट से जमानत मिल गई है. दोनों से एक पीस बॉन्ड भी भरवाया गया है.

'हम वादा करते हैं कि...', आशुतोष-सौरव ने भरा 'पीस बॉन्ड'; कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
रिहाई के बाद आशुतोष रांका और सौरव दास.
IANS
नई दिल्ली:

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को जमानत मिल गई है. बुधवार को स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने दोनों को रिहा करने का आदेश सुनाया. आशुतोष और सौरव 7 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं. दोनों को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

आशुतोष रांका और सौरव दास को 50-50 हजार रुपये के पर्सनल और श्योरिटी बॉन्ड पर रिहा किया गया है. दोनों से अंडरटेकिंग भी ली गई है, जिसमें दोनों ने शांति भंग न करने का वादा किया है.

आशुतोष-सौरव ने क्या वादे किए?

दोनों ने शांति भंग न करने का वादा किया है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका और उसकी सभी इकाइयां, जिसमें SEM कोर्ट भी शामिल है, पर पूरा भरोसा है.

आशुतोष और सौरव ने शांति, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का वादा दोहराया.

उन्होंने यह भी कहा कि हम जंतर-मंतर पर तब कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक यह प्रदर्शन के लिए डिनोटिफाई है.

दोनों ने यह भी वादा किया कि कोई भी विरोध प्रदर्शन संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा.

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कोर्ट ने क्या कहा?

SEM कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में 'पीस बॉन्ड' भरवाकर और लिखित वादे लेकर काम चलाया जा सकता है. इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की जरूरत नहीं है.

अदालत ने दोनों को आदेश दिया है कि इस मामले में SEM कोर्ट में जब-जब सुनवाई होगी, तब-तब पेश होना होगा. दोनों को कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी और शांति भंग नहीं करेंगे.

कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की शर्तों और आज दी गई 'वॉलेंटियरी अंडरटेकिंग' का पालन करना होगा.

13 अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तार

आशुतोष और सौरव को 14 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. उन पर 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में कथित रूप से अनाधिकृत तरीके से घुसने और पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आशुतोष-सौरव और CJP के कार्यकर्ता जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल पर निजी परिसर के रास्ते पहुंचे थे. 

14 अक्टूबर को SEM कोर्ट ने दोनों को पहले पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. इसके बाद 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी थी.

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