विज्ञापन
This Article is From Jul 11, 2023

शाह फैसल और शेहला रशीद ने आर्टिकल 370 पर वापस ली याचिका, 2 अगस्त से SC में रेगुलर सुनवाई

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था. अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर रही है.

शाह फैसल और शेहला रशीद ने आर्टिकल 370 पर वापस ली याचिका, 2 अगस्त से SC में रेगुलर सुनवाई
शेहला रशीद शाह फैसल की पार्टी में शामिल हो गईं. अब दोनों ही पार्टी छोड़ चुके हैं.
नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेगी. इस बीच आईएएस अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शेहला रशीद (Shehla Rashid)ने इस याचिका से अपना नाम वापस ले लिया है. केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई याचिकाकर्ता अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं है. इसके बाद बेंच ने नाम वापसी की अनुमति दे दी.

शेहला रशीद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं. शेहला रशीद साल 2016 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित कई छात्र नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान प्रमुखता से उभरी थीं. कन्हैया कुमार अब कांग्रेस नेता हैं. उमर खालिद दिल्ली दंगों के एक मामले में जेल में हैं. शेहला रशीद बाद में शाह फैसल की पार्टी में शामिल हो गईं.

शाह फैसल उन कश्मीरी नेताओं में शामिल थे, जिन्हें आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद हिरासत में लिया गया था. अगस्त 2020 में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट ने ऐलान किया था कि शाह फैसल को उनके अनुरोध पर पार्टी सदस्य के रूप में कार्यमुक्त कर दिया गया है. इसके बाद शेहला रशीद ने भी पार्टी छोड़ दी.

पिछले साल शाह फैसल ने सरकारी सेवा में बहाली के लिए आवेदन किया था. उन्होंने अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया था.
अपने हालिया ट्विटर पोस्ट में शाह फैजल ने लिखा- 'आर्टिकल 370 अब अतीत की बात है.' उन्होंने आगे लिखा, "मेरे जैसे कई कश्मीरियों के लिए आर्टिकल 370 अतीत की बात है. झेलम और गंगा हमेशा के लिए महान हिंद महासागर में विलीन हो गई हैं. कोई पीछे नहीं जा सकता. हमें केवल आगे बढ़ना है."

केंद्र ने दिया नया हलफनामा
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट दाखिल किया था. केंद्र ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर तीन दशकों तक आतंकवाद झेलता रहा. इसे खत्म करने का एक ही रास्ता था. इसलिए आर्टिकल 370 को हटाया गया.

2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई
इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुबह 10:30 बजे से सुनवाई करेंगे. हम 370 पर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर हर दिन सुनवाई करेंगे."

4 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था. अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर रही है. याचिकाओं पर सुनवाई प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली 5 जजों की बेंच करेगी. इसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे.

ये भी पढ़ें:-

आर्टिकल 370 हटने के बाद श्रीनगर में पहली बड़ी रैली, पीएम मोदी को दिया संदेश

"तड़के 2 बजे फोन कॉल...": अमित शाह ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने से पहले श्रीनगर में कुछ ऐसे की थी बैठक

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com