प्रतीकात्मक तस्वीर...
जम्मू:
जम्मू-कश्मीर की सरकार ने सांबा जिले में गोवंश की ढुलाई पर प्रतिबंध लगा दिया है.
एक प्रवक्ता ने बताया कि सांबा की जिला मजिस्ट्रेट शीतल नंदा ने आदेश दिया है कि गाय, बैल, सांड जैसे किसी भी गोवंश पशु को ढुलाई द्वारा सांबा से अन्य जिलों में नहीं ले जाया जाएगा. जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से गोवंश की ढुलाई की जा सकती है.
यह ओदश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह दो महीनों तक लागू रहेगा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
एक प्रवक्ता ने बताया कि सांबा की जिला मजिस्ट्रेट शीतल नंदा ने आदेश दिया है कि गाय, बैल, सांड जैसे किसी भी गोवंश पशु को ढुलाई द्वारा सांबा से अन्य जिलों में नहीं ले जाया जाएगा. जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से गोवंश की ढुलाई की जा सकती है.
यह ओदश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह दो महीनों तक लागू रहेगा.
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