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This Article is From Jan 01, 2024

J&K की अदालत ने POK में मौजूद 23 आतंकियों को भगोड़ा घोषित किया, पेश होने के लिए एक महीने का दिया समय

जम्मू कश्मीर की अदालत ने किश्तवाड़ जिले के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा करार दिया है. अदालत ने इन्हें अलग-अलग मामलों में पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है. तय समय पर अदालत में पेश नहीं होने पर आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी.

J&K की अदालत ने POK में मौजूद 23 आतंकियों को भगोड़ा घोषित किया, पेश होने के लिए एक महीने का दिया समय
प्रतीकात्मक फोटो
जम्मू:

जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने सोमवार को किश्तवाड़ जिले (Kishtwar) के ऐसे 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में मौजूद हैं. पुलिस अधिकारियों ने यह सूचना सोमवार को दी. उन्होंने बताया कि डोडा की विशेष यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) अदालत ने इन आतंकियों के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में उसके सामने पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भगोड़ी घोषित किए गए आतंकवादियों को एक महीने का समय दिया गया है. अगर ये आतंकवादी एक महीने के अंदर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो, फिर उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी.

कुल 36 हुई भगोड़े आतंकवादियों की संख्या

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोमवार के अदालती आदेश के साथ ही किश्तवाड़ में भगोड़ा घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है. किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) खलील पोसवाल ने मीडिया से कहा, "डोडा की विशेष यूएपीए अदालत ने पाकिस्तान और पीओके से सक्रिय किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है." उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को अदालत ने 13 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया था. एसएसपी खलील पोसवाल ने बताया कि किश्तवाड़ के 36 आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान और पीओके से गतिविधियां चला रहे हैं. इनके खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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